
नागपुर, 05 सितंबर 2025-: प्राप्त हुई जानकारी अनुसार 08 सितंबर 2025से नागपुर शहर के अंदर सुबह 09 बजे से लेकर रात के 10बजे तक ट्रक, कंटेनर, डंफर, ट्रेलर, तथा अन्य भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जायेगा। जानकारी अनुसार केवल रात के10बजै से सुबह के 06 तक ही भारी वाहनों को शहर के अंदर प्रवेश करने की इजाजत दी जायेगी। नागपुर शहर में लगातार बढ़ते हुए यातायात और सड़क हादसों को ध्यान मे रखते हुए यातायात विभाग ने महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। यातायात पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी जी के द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार इस दौरान नागपुर शहर से होकर चलने वाले भारी वाहनों को आउटर रिंग रोड का उपयोग करना जरूरी रहेगा। यदि कोई वाहन चालक इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर दस हजार रूपय का दंड स्वरूप जुर्माना भी लगाया जा सकता है। प्राप्त जानकारी अनुसार यह नियम अभी केवल एक महिने के लिए ही लागू किया जायेगा। प्राप्त जानकारी अनुसार दूध, पेट्रोल डीजल, केरोसिन, गैस जैसी जीवन उपयोगी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों , अग्निशमन दव, पुलिस और सेना के वाहन, शासकीय कार्य के लिए चलने वाले वाहन तथा सार्वजनिक परिवहन वाले वाहनों को इस नियम मे छूट रहेगी।




